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    मॉडलों और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (ए एल एम एम)

    सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल के स्वीकृत मॉडल और निर्माता (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएँ) आदेश,2019

    • चूंकि सौर पीवी विद्युत स्थापनाएं आम तौर पर 25 वर्षों की अवधि के लिए स्थापित की जाती हैं और संयंत्रों में
      उपयोग किए जाने वाले सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों को दीर्घकालिक वारंटी की आवश्यकता होती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना वांछनीय है कि ऐसे उत्पाद वास्तव में उन इकाइयों में बनाए गए हैं जिनमें उत्पादन का दावा किया गया है। यह संभव है कि कुछ इकाइयां अन्यत्र उत्पादित या बनाए गए सौर सेलों और मॉड्यूलों के उत्पादन का दावा कर सकती हैं। उपभोक्ता हितों की रक्षा और देश की बड़ी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्माता की विश्वसनीयता आवश्यक है।
    • तदनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दिनांक 02.01.2019 को “सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों के स्वीकृत मॉडल और निर्माता (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2019”
      जारी किया।
    • एएलएमएम आदेश में कहा गया है कि एएलएमएम में लिस्ट-I शामिल होगी, जिसमें सौर पीवी मॉड्यूल के
      मॉडल और निर्माता निर्दिष्ट होंगे और लिस्ट-II में सौर पीवी सेल के मॉड्यूलों और निर्माता निर्दिष्ट होंगे। सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पहली एएलएमएम सूची दिनांक 10.03.2021 को जारी की गई थी। सौर पीवी सेलों के लिए एएलएमएम सूची अभी तक जारी नहीं की गई है।
    • देश में स्थापित सरकारी परियोजनाओं/सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं/सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों/ ओपन एक्सेस/नेट-मीटरिंग परियोजनाओं के तहत उपयोग के लिए पात्र हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 और उसमें संशोधन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत सरकार को विद्युत की बिक्री के लिए स्थापित परियोजनाएं। “सरकार” शब्द में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और केंद्रीय और राज्य संगठन/स्वायत्त निकाय शामिल हैं।
    • तथापि, दिनांक 10.03.2023 से, एएलएमएम आदेश को एक वित्तीय वर्ष, अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के
      लिए स्थगित रखा गया है। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2024 तक चालू होने वाली परियोजनाओं को एएलएमएम से सौर पीवी मॉड्यूलों को खरीदने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

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